“औरतें ज़मीन का क्या करेंगी?”

Location Iconगरियाबंद ज़िला, छत्तीसगढ़

साल 2012 में मैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के जारगांव में मनरेगा से जुड़ा काम कर रही थी। उसी दौरान पांच औरतों ने मेरे पास आकर मुझसे मदद मांगी। उन्होंने मुझे बताया कि वे सभी आदिवासी समुदाय से आती हैं और या तो विधवा हैं या उनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया है। अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए वे औरतें उस ज़मीन पर मालिकाना हक़ का दावा करना चाहती थीं जिसपर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत लम्बे समय से खेती कर रही थीं।

पंचायत स्तर पर इसके लिए आवेदन देने के बावजूद गांव के शक्तिशाली लोगों ने उनके आवेदन ख़ारिज कर दिए। उन लोगों का कहना था कि “ये औरतें हैं, ये ज़मीन का क्या करेंगी?” हालांकि वास्तविकता यह थी कि इन औरतों की ज़मीन सिंचाई स्त्रोत के नज़दीक थी जिसका मतलब था कि उन्हें पानी की कमी नहीं थी। और ये शक्तिशाली लोग इन ज़मीनों को हड़पने के तरीक़े खोज रहे थे।

जब कोई व्यक्ति ज़मीन पर अपने हक़ (या पट्टा) के लिए आवेदन देता है तब इसकी जांच वन अधिकार समिति द्वारा की जाती है जो एक सामवेशी निकाय है। इस समिति में 10 से 15 लोग होते हैं। इनमें दो तिहाई  अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और एक तिहाई महिला सदस्यों का। जब मैंने इन पांचों के साथ बैठकर ज़मीन के काग़ज़ जमा करने शुरू किए तब मुझे पता चला कि पंचायत के लोगों सहित वहां किसी को यह बात पता नहीं थी कि कौन-कौन से लोग वन अधिकार समिति के सदस्य हैं। इसलिए हमने पूरे गांव में उन्हें खोजना शुरू किया। एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाते हुए अंत में हमने पाया कि इन पांच औरतों में से दो औरतें इस समिति की सदस्य थी। ये औरतें अपने दस्तावेज़ों पर स्वयं ही हस्ताक्षर कर सकती थीं! इन महिलाओं को बेशक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और न ही वे अपनी भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को लेकर जागरूक थीं।

इसके बाद समिति के अन्य सदस्यों का पता लगाने, उनसे हस्ताक्षर करवाने और वन अधिकार समिति के हिस्से के रूप में पंचायत में इसे औपचारिक रूप से दर्ज करवाने में दो महीने का समय लग गया। ऐसा केवल इसलिए सम्भव हो सका क्योंकि हम लोग लगातार इस काम में लगे हुए थे और ग्राम सभा और पंचायत में महिलाओं के अधिकारों की वकालत कर रहे थे।

यह मेरी जानकारी में होने वाले उन कई मामलों में से एक है जहां क़ानून महिलाओं के पक्ष में है लेकिन समुदाय इसके सही कार्यान्वयन में बाधा बनता है। समुदायों और सरकारी अधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करके ही इस स्थिति को बदला जा सकता है।

निसार बेगम लोक आस्था सेवा संस्थान में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

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अधिक जानें: जानें कि कैसे गुजरात में एक पैरालीगल कार्यकर्ता विधवा महिलाओं को भूमि के स्वामित्व तक पहुंचने में मदद करती है।


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