राजसमंद की नारी अदालत: महिलाओं को न्याय दिलाने वाला अनोखा मंच

राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में बसे राजसमंद जिले में कुछ महिलाएं अपने अलग अंदाज में महिला अधिकारों एवं महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों पर काम कर रही हैं।यहां की महिलाएं अपनी नारी अदालत चलाती हैं। इस नारी अदालत में वे महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों जैसे बलात्कार, महिला परित्याग, दहेज, नाता प्रथा, डायन प्रताड़ना वगैरह जैसी कई समस्याओं से जुड़े मामलों को अपने तरीक़े से सुलझाती हैं।

एक सदस्य अपने शब्दों में, नारी अदालत चलाने का कारण बताते हुए कहती हैं कि ‘गरीब महिला के पास वकील करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तारीख पर तारीख आती है और सामने वाला अगर ज्यादा पैसे वाला हो तो उनके लिए न्याय कभी होता ही नहीं।’ ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए नारी अदालत का गठन हुआ।

वास्तव में, नारी अदालत एक दबाव समूह के रूप में काम करती है। जब कोई महिला अपना केस लेकर आती है तो वे अपने रिकार्ड में केस दर्ज करते हैं। दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए उन्हें निश्चित तारीख पर अपने ऑफिस में बुलाकर उन्हें सुनते हैं और मामले को आपसी समझाइश से सुलझाने का प्रयास करते हैं।

कई बार वे पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए दूसरे पक्ष पर जबरदस्त दबाव बनाते हैं और पीड़ित के लिए त्वरित सुनवाई और न्याय सुनिश्चित करते हैं। अब तक यह नारी अदालत ज़िले भर के 2000 से अधिक मामले सुलझा चुकी है। उन्हें अब अन्य जिले एवं राज्यों से आने वाले मामले भी मिलने लगे हैं।

लेकिन नारी अदालत के अपनी ऐसी पहचान बना पाना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें अपने परिवार तक का विरोध झेलना पड़ा था, इलाके के लोगों से अभद्र शब्द भी सुनने पड़े, लेकिन आज वे ही लोग उनके जज्बे को सलाम करते हैं।     

पहले जहां ये महिलाएं अपने घर में भी नहीं बोलती थीं, आज लगातार प्रशिक्षण के बाद कहती हैं  कि ‘कई मामलों में पुलिसवालों तक पर दबाव डालना पड़ता है। उनको हम कहती हैं कि ये थाने-चौकी तो हमारे पीहर हैं।’

इन स्थानीय महिलाओं ने न केवल अपने घूंघट और घरों से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाई है। बल्कि, एक ऐसा मंच बनाया है जहां आसान और त्वरित न्याय मिलने के चलते अनगिनत महिलाओं के जीवन में भी रोशनी आ रही है। 

शकुंतला पामेचा राजसमंद महिला मंच की निदेशक हैं। उन्होंने साल 2000 में नारी अदालत की शुरुआत की थी। उनके इस मंच से विभिन्न जाति की महिलाएं जुड़ी हैं जो कई अलग-अलग गांवों से आती हैं।

अधिक जाने: जानें कैसे एक स्कूटर सवार पितृसत्ता को पीछे छोड़ रही है।

अधिक करें: लेखक के काम को विस्तार से जानने और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।

श्मशान भूमि के लिए कालबेलिया समुदाय का संघर्ष

राजस्थान के कई जिलों में बसा कालबेलिया समुदाय एक घुमंतू समुदाय के तौर पर जाना जाता रहा है। विशेष रूप से जोधपुर के गांवों की बात करें तो इस समुदाय के लोग अब एक जगह पर रहकर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अब इस समुदाय के लिए, मृत्यु के बाद अपने लोगों को जलाने के लिए श्मशान घाट की जमीन उपलब्ध नहीं है।

यहां तक कि जो लोग 20-25 सालों से भी एक जगह पर रह रहे हैं, उनके लिए आज भी श्मशान भूमि न मिल पाना एक समस्या बनी हुई है। ऐसे में उनके पास मृतकों को जलाने की बजाय उन्हें जमीन में दफनाने का ही विकल्प बचता है। जमीन न होने की वजह से लोग शवों को अपने घर के सामने ही दफ़नाने पर मजबूर हो रहे हैं। इस वजह से गांवों में हर कहीं कब्रें बनती जा रही हैं। कोविड-19 में तो यह समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो गई थी।

कोरो इंडिया संस्था के माध्यम से हमने ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश की है जिन्हें शवों को जलाने के लिए जमीन नहीं मिल पा रही थी। अभी हम लगभग 35 गांवों में काम कर रहे हैं। हमने श्मशान घाट की जमीन की समस्या के लिए कालबेलिया समुदाय के लोगों को साथ लेकर कई बार प्रशासन के सामने धरना दिया है। हम वी, द पीपल अभियान के ज़रिये समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए, संविधान की जानकारी देते हैं। इसके फलस्वरूप, श्मशान के लिए कई गांवों में सरकार की ओर से जमीन भी मिल गई है। मैंने खुद अपनी संस्था के प्रयासों से सरकार से अपने गांव के लिए पांच बीघा भूमि आवंटित करवाई है। हालांकि अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां ज़मीन तो उपलब्ध हो पाई है मगर जमीन का पट्टा नहीं मिल पाया है और यहां तक कि सरकारी रिकार्ड में भी कालबेलिया समुदाय के लोगों का नाम जुड़ नहीं पाया है।

गांव के कुछ स्थानीय निवासियों का कहना होता है कि ये कालबेलिया समुदाय के लोग तो घुमंतू होते हैं, आज यहां रहेंगे तो कल कहीं और चले जाएंगे तो इसलिए इनको ज़मीन का पट्टा देने का कोई मतलब नहीं है। कई बार स्थानीय प्रतिनिधि भी इस तरह के लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं और इस वजह से होने वाला काम बीच में रुक जाता है।

हमने कालबेलिया समुदाय की कुछ प्रमुख मांगें स्थानीय विधायक के सामने रखी हैं। इसमें श्मशान की जमीन का पट्टा दिलाना और हर पंचायत में कालबेलिया समाज के लोगों के लिए एक सामुदायिक भवन की व्यवस्था करना शामिल है। इस समुदाय के लोगों के पास, जब तक ज़मीन संबंधी कागज़ात नहीं होंगे तब तक ये घर बनाने के लिए सरकारी अनुदान, पानी, बिजली आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित रहेंगे।

तिलोकनाथ कालबेलिया बीते पांच सालों से राजस्थान में कालबेलिया समुदाय के लिए काम कर रहे हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़े

अधिक जानें: जानें कि किस तरह से महिलायें अपनी ज़मीन का मालिकाना हक पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं?

अधिक करें: लेखक के काम के बारे में विस्तार से जानने और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।

बेटियों के साथ संवाद से उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना

मां और पुलिसकर्मी के साथ खड़ी लड़कियां_बालिका शिक्षा
सुरक्षा पैनल को पता था कि खुलेपन और विश्वास की भावना को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों और उनकी मांओं के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाना महत्वपूर्ण है। | चित्र साभार: आंगन

बिहार के पटना जिले के खुसरूपुर की किशोर लड़कियों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आंगन में अपने काम से मैंने यह महसूस किया कि इसके कई कारण हैं जिसमें इन लड़कियों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारण है।

साल 2021 से, आंगन जिला पुलिस के साथ ‘सुरक्षा पैनल’ बनाने के लिए काम कर रहा है। ये ऐसे समूह हैं जो समुदाय की महिलाओं और लड़कियों से बने होते हैं और स्थानीय थाने से जुड़े होते हैं। मैं खुसरूपुर सुरक्षा पैनल की सदस्य हूं, और हम सार्वजनिक स्थानों को लड़कियों के लिए सुरक्षित बनाने सहित बाल सुरक्षा के मुद्दों पर काम करने के लिए अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन के साथ सक्रियता और सहयोगपूर्ण भावना के साथ काम करते हैं।

लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उनकी बातों को सुनना महत्वपूर्ण है। जब हमारी सुरक्षा पैनल ने खुसरूपर में मिडिल स्कूल में पढ़ाई करने वाली कुछ लड़कियों से बात की तो हमने पाया कि उनमें से कुछ लड़कियों को स्कूल में लड़कों से बात करने के कारण निलंबित कर दिया गया था। प्रधानाध्यापक के अनुसार, लड़कियों को दंडित करके ही स्कूल में मर्यादा और अनुशासन को बरकरार रखा जा सकता था। हालांकि, ऐसी परिस्थितियों में लड़कों के निलंबन के एक भी उदाहरण नहीं पाये गये। हमने प्रधानाध्यापक से इस भेदभावपूर्ण नीति की समीक्षा करने का निवेदन किया।

अतीत में, निलंबन के बाद घर पर उन लड़कियों के साथ और भी कठोर कार्रवाई की जा चुकी है। अभिभावकों ने उन लड़कियों के वापस स्कूल लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनकी पढ़ाई बंद करवा दी गई। कुछ लड़कियों की तो शादी भी कर दी गई थी।

लड़कियों की शिक्षा के रास्ते में अन्य बाधाएं भी हैं। उदाहरण के लिए, स्कूल जाने और स्कूल से लौटने के रास्ते में उनका पीछा किया जाता है उन्हें परेशान किया जा सकता है, जिससे उनकी उपस्थिति और ग्रेड प्रभावित होते हैं। ऐसे मामलों में भी, अपनी बेटियों के कम अंकों को देखकर अभिभावक उन्हें स्कूल से निकाल लेते हैं।

अपनी पढ़ाई के रुक जाने की संभावना को देखते हुए लड़कियों को अपने शिक्षकों या माता-पिता से अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करने में झिझक होती है। उनका कहना है कि, ‘स्कूल जाने से रोके जाने के डर से हम पीछा करने या उत्पीड़न के बारे में अपने माता-पिता से बात नहीं कर सकते हैं।’ वे इस ग़लत तथ्य से और भी हतोत्साहित हो जाते हैं कि एक-दूसरे से बात करने के लिए केवल उन्हें ही डांटा जाता है, लड़कों को नहीं।

उनकी चिंताओं और असुरक्षाओं से अवगत, सुरक्षा पैनल को पता था कि खुलेपन और विश्वास की भावना को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों और उनकी माताओं के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाना महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसने मांओं को अपनी बेटियों की समस्याओं और आकांक्षाओं के बारे में जानने के लिए उनकी बातें सुनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। युवा लड़कियां, अपने पिता की तुलना में अपनी मां के साथ अपनी समस्याओं पर चर्चा करने में अपेक्षाकृत अधिक सहज महसूस करेंगी। अपनी बेटियों के जैसा अनुभव रखने वाली मांओं में उनके प्रति अधिक सहानुभूति पाई गई। घर के भीतर बातचीत शुरू करने के अलावा, स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर उन रास्तों पर गश्त लगाने का काम शुरू किया गया, जहां से लड़कियां आमतौर पर स्कूल जाती हैं। इन सभी प्रयासों के माध्यम से उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न से भी बचाया जाता है। ये सरल हस्तक्षेप सफल साबित हुए हैं क्योंकि वे न केवल मुट्ठी भर लड़कियों के लिए बल्कि एक समुदाय के रूप में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें

पूनम माई 2021 से बिहार के खुसरूपुर में आंगन के साथ काम कर रही हैं। 

अधिक जानें: पढ़ें एवं जानें कि कर्नाटक में लिंग और जाति महिलाओं की सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर रहा है।

अंधाधुंध रेत खनन से बढ़ता जल और जीवन का संकट

एक ट्रक नदी से रेत निकालते हुए_रेत खनन
अंधाधुंध खनन का खामियाजा स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। | चित्र साभार: सेजल राठवा

मध्य प्रदेश के भावरा गांव के जंगलों से निकलने वाली ओरसंग नदी गुजरात के छोटाउदेपुर जिले से गुज़रती है। यह नदी इस इलाक़े के लोगों को जीवन देने वाली है। छोटाउदेपुर जिला आदिवासियों और उनकी संस्कृति के साथ डोलोमाइट, ग्रेनाइट और रेत जैसी खनिज संपदाओं से भरपूर होने के कारण जाना जाता है। ओरसंग नदी, जिले में रेत खनन का मुख्य केंद्र है। पिछले दो दशकों से यहां रेत खनन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके चलते छोटाउदेपुर के आसपास लगभग 55 किलोमीटर का नदी का तट 10 से 15 फुट तक गहरा हो गया है।

इस नदी की रेत की मांग निर्माण (कन्स्ट्रकशन) उद्योग में ज़्यादा है। इसके चलते उसको बेचकर होने वाले फायदे को देख कर धीरे-धीरे यहां रेत माफिया बन गए जिन्होंने गैरकानूनी रेत खनन शुरू कर दिया। नदी के किनारों पर हर रात को अब 10-12 ट्रक रेत खनन करते हुए दिख जाते हैं।

अंधाधुंध खनन का खामियाजा यहां के स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। पहले नदी के आसपास के कई किलोमीटर तक बोरवेल के जल का स्तर नीचे नहीं जाता था और नदी के तट पर छोटे गड्ढे खोदते ही पानी ऊपर आ जाता था। लेकिन अब यहां पर पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है जिसके चलते पानी की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, जहां ओरसंग की पूरक नदियां जैसे ऐनी नदी, भरज नदी, हेरान नदी, मेरिया नदी पहले गर्मी के मौसम तक नहीं सूखती थी, वे अब सर्दी आने से पहले ही सूख जाती हैं जो पानी की कमी का कारण है। इसके चलते लोगों को अब उधार पर पानी खरीदना पड़ता है।

छोटाउदेपुर के नदी तट के गावों में जंगली जानवरों के हमले भी बढ़ गए हैं क्योंकि इलाक़े में दिन-रात हो रहे रेत खनन के चलते जानवरों को नदी का पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते वे पानी की खोज में गांवों की ओर निकल पड़ते हैं।

भारी रेत खनन के कारण ही 2023 में बारिश के मौसम में सिहोद पुल की नींव बाहर आ गई थी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बारिश में नदी के ज़ोर को रोकने का काम रेत करती थी—जो अब नहीं हो पाता है। नदी में अब रेत की जगह नीचे की मिट्टी दिखने लगी है। ओरसांग नदी की कई ऐसी जगहें हैं जहां ज्यादा रेत खनन होने के कारण मिट्टी और पत्थर बाहर आ गए हैं।

अत्यधिक रेत खनन के चलते नदी का कटाव तेजी से हो रहा है और इसके चलते ओरसांग नदी पर बने पुलों की नींव अब सुरक्षित नहीं रह गई है। छोटा उदयपुर जिला के बहादरपुर का संखेडा पुल, बोडेली तहसील के नजदीक बना ढोकलिया मोडासर पुल, ओरसांग एक्वेडकट जेतपुर पावी से रतनपुर पुल, ऐसे कई पुल हैं जिनकी नींव पूरी तरह से खतरे में है। इस तरह से सभी पुलों की नींव पर मंडरा रहे इस खतरे की असल वजह बड़े पैमाने पर हो रहा रेत खनन ही है। नदियों में हो रहे रेत खनन की वजह से नदियों के किनारे हुए निर्माण अब असुरक्षित होते जा रहे हैं।

आसपास की कुछ ग्राम पंचायतों ने अपने इलाके में बहने वाली नदी में रेत खनन को रोकने की मुहिम शुरू की है—इस उम्मीद में कि उनकी नदी, उसका पानी और रेत लंबे समय तक बरकरार रह सकें। पानी और रेत का संरक्षण करने के लिए उन्होंने नदी पर छोटे-छोटे चेक डैम भी बनाए हैं।

दूसरे पैराग्राफ में एक तथ्यात्मक गलती को ठीक करने के लिए इस लेख को 18 दिसंबर, 2023 को अपडेट किया गया था।

सेजल राठवा एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और गुजरात के छोटाउदेपुर जिले में रहती हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़े


अधिक जाने: जानें कैसे अलीपुरद्वार की नदियों में पत्थर और रेत खनन से पर्यावरण संकट बढ़ रहा है।

अधिक करें: लेखक के काम के बारे में विस्तार से जानने और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।

लैंगिक भूमिकाओं पर काम करते हुए मैंने समानता का असली मतलब समझा

मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव का रहने वाला हूं। मैंने जो जीवन जिया उसके बड़े हिस्से में मुझ पर पुरुषवादी सोच पूरी तरह से हावी रही। मैं हमारे आस-पास की सामाजिक सोच में मैं पूरी तरह ढला हुआ था।

जब मैं विकास सैक्टर से जुड़ा, तब मेरे इस व्यवहार में कुछ बदलाव आए। सबसे पहले मैंने जे-पाल नाम की समाजसेवी संस्था के साथ सर्वे करने का काम किया जो कि लैंगिक भेदभाव पर था। उसके बाद मैं ब्रेकथ्रू संस्था से जुड़ा जहां मेरी पितृसत्तामक सोच व लैंगिक भेदभाव पर बहुत चर्चा और ट्रेनिंग हुई। ये काम करना भी उस समय मेरे लिए महज़ एक नौकरी थी। मैं लिंग आधारित रूढ़िवादी भूमिकाओं में विश्वास करता था लेकिन जैसे-जैसे मैं ये काम करता जा रहा था, मुझे समझ आने लगा कि मैं कहां गलत हूं। अब मैं अपनी ग़लतियों को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। शुरूआत में तो मेरे साथियों, पड़ोसियों और तमाम लोगों ने मुझ में आए इस बदलाव को लेकर मेरा मज़ाक बनाया। लेकिन अब धीरे-धीरे मेरे जैसी सोच के लोग भी मुझसे जुड़े लगे हैं। कुछ दोस्त मुझे ब्रेकथ्रू कहकर बुलाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि मैं पुरानी रवायतों को तोड़ता हूं।

अधिक जानें: जानें कैसे परिवार नियोजन पितृसत्ता से लड़ने का ज़रिया बन सकता है।

अधिक करें: लेखक के काम को विस्तार से जानने और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।

पांच सौ साल पुराने गांववालों के वन अधिकारों में बाधा बनता गूगल

उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक में स्थित गांव महाद लगभग 500 साल पुराना है। सन 1983 में इसे फुलवारी की नाल वन्य अभयारण्य में शामिल कर लिया गया था। तब से यह गांव अपनी मूलभूत सुविधाओं जैसे आजीविका, प्राथमिक विद्यालय, सड़क, पानी और बिजली के लिए जूझ रहा है।

साल 1983 में अभयारण्य घोषित किए जाने के फैसले की गंभीरता और असर का अंदाज़ा गांव वालों को तब हुआ, जब 2002 में वन विभाग ने उन्हें तेंदू पत्ता तोड़ने से मना कर दिया। कुछ लोग तेंदू पत्तों को व्यापारियों को बेच कर अपनी आजीविका चलाते थे। आखिरकार, साल 2006 में वन अधिकार अधिनियम (एफ़आरए) आने के बाद इलाके के लोगों में एक उम्मीद जगी कि अब उन्हें अपनी ज़मीन का पट्टा मिल सकेगा। लेकिन 2008 में कानून लागू होने के बाद से अब तक, यहां के 330 दावेदारों में बस 89 लोगों को ही ज़मीन का पट्टा मिला है। उनके लिए भी यह प्रक्रिया सहज नहीं रही है।

वन विभाग लोगों को यह अधिकार गूगल सैटेलाइट इमेज के आधार पर दे रहा है – मतलब दावे में लिखे ज़मीन के कोआर्डिनेट वन विभाग वाले गूगल अर्थ पर डालते हैं। उससे आई तस्वीरों का मुआइना करते हैं कि 2005 से पहले ज़मीन पर कोई बसा हुआ लग रहा है या नहीं, और उसके मुताबिक दावे को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। लेकिन कानून कहता है कि किसी भी तकनीक, जैसे सैटेलाइट इमेजरी, का उपयोग दावेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण या सबूत के साथ केवल सहयोग के लिए किया जाना चाहिए। इसे इन अन्य सबूतों की जगह प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

एफ़आरए का कानून 13 दिसम्बर, 2005 से पहले वन्य ज़मीन पर रहने वालों को अधिकतम लगभग 16 बीघा ( चार हेक्टेयर) ज़मीन पर हक देने की बात करता है जिससे उनकी आजीविका चल सके। आजीविका से मतलब यहां पर खेती-बाड़ी हो सके, या आदिवासी घास उगा सकें ताकि वे पशु-पालन कर सकें। लेकिन जब विभाग सैटेलाइट इमेज के आधार पर भूमि के इन टुकड़ों की रूपरेखा तैयार करता है और उन्हें हरियाली, जानवर और जुती हुई भूमि नहीं दिखते हैं। ऐसे में वे दावे को खारिज कर देते हैं। ऐसा होने से जहां गांव वालों ने 5-7 बीघा ज़मीन का पट्टा मांगा है, वहां उन्हें केवल डेढ़-दो बीघा ज़मीन ही मिल पाती है। गांववाले कहते हैं, ‘मान लीजिए मैंने दो बीघा जमीन पर खेती की और दो बीघा पशुओं के चारे के लिए छोड़ दी तो गूगल के अनुसार तो वह जमीन मेरी नहीं है क्योंकि वह जोती हुई नहीं दिख रही।’ वे आगे पूछते हैं कि ऐसे अधिकार पत्र से हमें क्या फ़ायदा? इस ज़मीन के सहारे हम अपना घर और आजीविका कैसे चलायें?

गांव के लोग बताते हैं कि ‘ये लड़ाई 15 वर्षों से जारी है, हमारी पीढ़ियां तो इसी जमीन में पनपीं, अब हमारे बच्चे यहां रह पाएंगे या नहीं ये ही चिंता खाए जाती है’। 

इस परिस्थिति को बदलने के लिए गांव वालों ने 2023 में धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद वन विभाग ने माना की मानवीय भूल के कारण गलती हो सकती है और उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी।

सरफराज़ शेख़, राजस्थान और उत्तर गुजरात में सक्रिय संस्था कोटड़ा आदिवासी संस्थान से जुड़े हैं। धरमचन्द खैर आदिवासी विकास मंच में मुख्य संचालक संयोजक हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़े

अधिक जानें: जानें कैसे ओडिशा के 36 गांव अपने जंगल बचा रहे है।

अधिक करें: लेखक के काम को विस्तार से जानने और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।

बारिश की देरी अब त्योहार में भी देरी की वजह बन रही है

ओडिशा के कोरापुट जिले में कई सालों तक मानसून और जाड़े ही दो मुख्य मौसम हुआ करते थे। लेकिन इस साल, पूरे एक महीने तक गर्मी का मौसम रहा। इस इलाके में जहां जून महीने से भारी बारिश होती है, वहां इस साल मानसून अगस्त में ही आ सका।

बारिश में आई इस देरी ने लोगों की सहज जीवनशैली को अस्त व्यस्त कर दिया है। इलाक़े के गांवों में लोगों द्वारा देसरी (गांव का पुरोहित) से मिलकर अपने त्योहारों के लिए शुभ समय और तिथि तय करने की परंपरा रही है। चूंकि पूरे साल होने वाली गतिविधियों की योजना खेती के विभिन्न मौसमों के आधार पर बनाई जाती है, इसलिए बारिश के आगे-पीछे होने से त्योहारों के इस कैलेंडर में भी तारीख़ें ऊपर नीचे होने लगी हैं। डोलियाम्बा गांव की रुक्मिणी देउलपाड़िया कहती हैं, ‘पहले हम खेतों की जुताई बैसाख यानी कि मार्च-अप्रैल महीने में करते थे। जून तक बुवाई पूरी हो जाती थी और मानसून के तुरंत पहले हम अच्छी फसल की प्रार्थना करते हुए उआंस नाम का एक पारंपरिक त्योहार मनाते थे। हर साल इस अनुष्ठान के लिए, हम चावल और हल्दी के उपयोग के अलावा, लकड़ी, केंदुकट और पत्तुआ जैसे फल और चारकोली के पत्ते इकट्ठा करते हैं। पहला प्रसाद गांव के देवता को चढ़ाया जाता है, उसके बाद किसान अपने खेतों पर जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। हम अपना यह त्योहार जून के महीने में मनाते थे। लेकिन इस साल अनुष्ठान के लिए चीजों को इकट्ठा करने का काम हमने अगस्त के महीने में शुरू किया।’

मौसम के मिजाज में आने वाला यह अप्रत्याशित बदलाव इस क्षेत्र के निवासियों के लिए कोई नई या हालिया घटना नहीं है। वे पिछले 10–12 वर्षों से बारिश में आई इस अनियमितता का अनुभव कर रहे हैं, जिसका उनकी उपज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। जंगल से एकत्र किये गये खाद्य पदार्थ, जिसमें हरी पत्तियां, मशरूम, बांस के अंकुर, विभिन्न फल और जड़ें शामिल हैं, अनियमित वर्षा, उच्च तापमान के साथ ही लंबे समय तक पड़ने वाली गर्मी के कारण भी प्रभावित होता है। पोटपंडी की सुनीता मुदुली कहती हैं, ‘हमारे आहार में मुख्य खाद्य पदार्थ जैसे बाजरा और धान के साथ-साथ टमाटर, फूलगोभी और बीन्स जैसी सब्जियों पर भी असर पड़ा है। कई ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें ख़रीदने के लिए हमें बाज़ार पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि, बाज़ार में बिकने वाली सब्जियां महंगी होने के साथ-साथ हर किसी की पहुंच में नहीं होती हैं।’

इसके कारण महिलाओं की परेशानियां और अधिक बढ़ गई हैं। अक्सर उन्हें न्यूनतम संसाधनों में रोज का खाना पकाना पड़ता है। इन खाद्य पदार्थों की कमी से पूरे घर के स्वास्थ्य पर असर पड़ा है और उनके पोषण में कमी आई है। इसके अलावा, लंबे समय तक पड़ने वाली गर्मी के कारण आसपास के झरने और जल-स्रोत सूख रहे हैं। महिलाओं को अब पानी और जलावन के लिए लकड़ियां लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

जैसा कि सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट (स्प्रेड) के संस्थापक बिद्युत मोहंती के समर्थन से लिली गडबा, रैला गडबा, रुक्मणी देउलपाडिया और सुनीता मुदुली ने आईडीआर को बताया।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें

अधिक जानें: इस लेख को पढ़ें और जानें कि ओडिशा के जंगलों को वहां के ग्रामीण आदिवासी कैसे पुनर्जीवित कर रहे हैं।

गुजरात में राठवा समुदाय और अनुसूचित जनजाति के अधिकार

एक आदमी पूजा करते हुए_राठवा समुदाय
राठवा समुदाय को गुजरात में एक अनुसूचित जनजाति माना जाता है, लेकिन इसकी विविधताएं सवाल खड़े करती हैं। | चित्र साभार: सेजल राठवा

मैं गुजरात के छोटाउदेपुर जिले के पनीबर गांव में रहने वाली एक पत्रकार हूं। यहां से मैं आदिम संवाद नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाती हूं जो विभिन्न आदिवासी समुदायों से जुड़े मुद्दों पर बात करता है। राठवा जनजाति से होने के कारण, मैंने अपने जीवन के अलग-अलग चरणों में भेदभाव का अनुभव किया है। इसमें शिक्षकों, सहपाठियों और साथियों का जातिवादी रवैया और टिप्पणियां भी शामिल हैं।

हालांकि राठवा समुदाय को गुजरात में एक अनुसूचित जनजाति माना जाता है, लेकिन इसकी विविधताएं सवाल खड़े करती हैं। हमारे समुदाय के लोग राठवा-कोली या कोली-राठवा जैसे हाइफ़नेटेड उपनाम लिखने के आदी थे, जिसमें या तो उस राज्य, क्षेत्र या गांव का नाम शामिल होता था जिसमें वे रहते थे, या उनके पेशे का नाम जो उन्होंने अपना रखा था। यह समुदाय का अपनी व्यक्तिगत पहचान पर जोर देने का तरीका था। लेकिन जब सरकार ने रेवेन्यू रिकॉर्ड और अन्य कागजात तैयार किए तो उनमें जुड़े हुए उपनामों का ही इस्तेमाल हुआ। इस कारण इन उपनामों को राठवा समुदाय से अलग माना जाता है। मेरा सवाल है कि इतने वर्षों के बाद भी हमारी आदिवासी पहचान इन कागजों के आधार पर क्यों तय की जाती है?

अब यह साबित करने के लिए कि हम वास्तव में आदिवासी हैं, और अपना अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आदिवासियों को अपने आप को साबित करना पड़ता है। कुछ समय पहले एक कमेटी बनाई गई – ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जिसमें हम आदिवासी है या नही, इसके लिए हमें एफिनिटी टेस्ट देना पड़ता है। इसके लिए हमें कई सवालों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमारी बोली क्या है, हमारे मुख्य देव कौन हैं, उनका क्या महत्व है? या फिर उनके फ़ोटो भी पेश करने पड़ते हैं।

ये सब होने के बावजूद, हमें अपने दादा-परदादा के स्कूल रजिस्टर या ऐसे ही अन्य रिकॉर्ड पेश करने होते हैं। उसमें भी अगर राठवा मिला तो ही वह सही माना जायेगा अन्यथा उस व्यक्ति को जनजाति प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा। अगर किसी के पूर्वज स्कूल नहीं गए तो क्या उन्हें गैर-आदिवासी घोषित कर दिया जाएगा?

ऐसा नहीं है कि सिर्फ राठवा ही इस समस्या का सामना कर रहे हैं। इसी क्षेत्र में नायक और धानका जनजातियां भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपने नाम के कारण जाति पहचान के लिए संघर्ष कर रही हैं। राठवा, मध्य प्रदेश में भिलाला जनजाति की एक उपजाति है, जहां ताड़ावाला, बामनिया और जमोरिया जैसी सौ से अधिक भिलाला उपजातियां मौजूद हैं। वे भी अपने राजस्व रिकॉर्ड में हाइफ़नेटेड उपनामों का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिर गुजरात सरकार जातिगत पहचान की इस जटिलता पर विचार क्यों नहीं करती है?

2022 में, राज्य सरकार ने एक नया परिपत्र निकाला जिसमें राठवा अनुसूचित जनजाति के तहत अपना उपनाम कोली-राठवा और राठवा-कोली लिखने वालों को मान्यता देने की बात कही गई थी। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि उनके रास्ते में आने वाली बाधाएं को दूर हों और शिक्षा के संबंध में राठवा समुदाय को अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभ प्राप्त हों। लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में राठवा उपनाम अभी भी निर्णायक मानदंड है। साथ ही, कोली-राठवा या राठवा-कोली वाले किसी भी व्यक्ति को राजस्व रिकॉर्ड और संस्कृति, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं जैसे अन्य साक्ष्यों का आवेदक द्वारा दायर हलफनामे के अलावा, मूर्तियां, त्यौहार, पहनावा, बोली और विवाह इत्यादि के सत्यापन करने के बाद ही होगा।

ये लड़ाई कब ख़त्म होगी? अगर सर्कुलर बदलता है या कोई हमारी पहचान पर सवाल उठाते हुए मुकदमा दायर करता है तो क्या हमें फिर से संघर्ष करना होगा? यह हमारी जनजाति का डर और चिंता है।

सेजल राठवा एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और गुजरात के छोटाउदेपुर जिले में रहती हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें

अधिक जानें: जानें कैसे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों पर जातिगत पक्षपात का असर पड़ता है।

अधिक करें: लेखक के काम के बारे में विस्तार से जानने और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।

अलीपुरद्वार: नदियों में पत्थर और रेत खनन से बढ़ता पर्यावरण संकट

पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की नदियां इलाक़े के एक तबके के लिए उनकी आजीविका का मुख्य स्त्रोत बन गई हैं। यहां बहुत से लोग मज़दूरी के साथ-साथ पत्थर बीनने और रेत इकट्ठा करने का काम करते हैं। 

इकट्ठा किए गए रेत और पत्थरों को ट्रैक्टरों में भरकर क्रशर तक ले जाया जाता है। यहां पत्थरों को और तोड़कर उन्हें निर्माण कार्य में इस्तेमाल के लायक़ बनाया जाता है। इसके बाद, क्रशर मालिक और कारोबार से जुड़े अन्य लोग इसे आगे बेच देते हैं। आगे इनका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के काम या बाहर सप्लाई करने के लिए होता है।

इस काम को करने वाले कुछ मजदूर चाय बागान में भी काम करते हैं। लेकिन बाग़ानों में नियमित रूप से रोज़गार नहीं मिलता है या अक्सर बाग़ान ही बंद हो जाते हैं। ऐसे में लोगों के पास रेत-पत्थर का यह काम करने या फिर पलायन कर जाने के ही विकल्प बचते हैं। 

स्थानीय लोग, इसे लेकर एक अलग ही पक्ष सामने लाते हैं। उनका कहना है कि नदियों से इस तरह से पत्थर निकाले जाने से नदियों की अवरोधक क्षमता कम होती जा रही है और गहराई बढ़ती जा रही है। इसके चलते, भूमि का कटाव भी बढ़ रहा है। साथ ही, जिले के भूटान की सीमा से लगे होने के कारण वहां से नदियों में प्रदूषित पानी आ रहा है, जिससे प्रदूषण का खतरा भी बढ़ रहा है। 

राहुल सिंह एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और झारखंड में रहते हैं। वे पूर्वी राज्यों में चल रही गतिविधियों, खासकर पर्यावरण व ग्रामीण विषयों पर लिखते हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़े

अधिक जानें: जानें असम के नदी-द्वीप माजुली में बाढ़, भूमि कटाव और पुनर्वास के संघर्ष के बारे में। 

अधिक करें: लेखक के काम को विस्तार से जानने और अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर सम्पर्क करें।

लोगों की सामूहिक स्मृति से राजस्थान में जंगलों की सुरक्षा हो रही है

अलवाव के एक पवित्र वन के एक जलाशय में भैंसें_राजस्थान के ओरण
जब से ओरान का निर्माण हुआ है, तब से ही समुदाय के लोग पूरी ताकत से इसकी रक्षा कर रहे हैं। | चित्र साभार: इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू

राजस्थान के अलवर जिले का पशुपालक गुज्जर समुदाय अपने मवेशियों को चराने के लिए और शहद, जड़ी-बूटियां, फल और जंगल से मिलने वाले अन्य छोटे-मोटे वन उत्पादों के लिए ओरणों (पवित्र वन) का उपयोग करता है।

गुज्जरवास गांव में देवबानी (स्थानीय देवता देवनारायण के नाम पर) नाम का एक ऐसा ही ओरण है जिसमें पीलू, जंगली तुलसी, नीम और गिलोय जैसे देशी पेड़ और जड़ी-बूटियां पाई जाती हैं। इन पौधों और जड़ी-बूटियों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में ल्यूकोरिया और मलेरिया जैसी बीमारियों के इलाज के लिए शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

किसान अपनी भैंसों को सुबह-सुबह ओरण में लेकर जाते हैं और सूर्यास्त तक वहीं रहते हैं। दिन भर उनकी भैसें वहां चरती हैं। खेती और पशुपालन का काम करने वाले जसराम गुज्जर ने हमें वह जगह दिखाई जहां उनकी पत्नी हर दिन उनके लिए दोपहर का खाना लेकर आती हैं। वह अपनी पत्नी को उस जगह का स्थानीय नाम बताते हैं ताकि उन्हें ढूंढ़ने में आसानी हो, और वह हमेशा ही सही जगह पर पहुंच जाती हैं। ओरण के भीतर ही जगहों के कई प्रकार के विभाजन हैं जिनके बारे में केवल स्थानीय लोगों को ही याद है। यह बात अलग है कि किसी बाहर के व्यक्ति को पूरा ओरण एक जैसा ही दिखाई पड़ता है।

अलवर स्थित समाजसेवी संस्था क्रपाविस के संस्थापक अमन सिंह का कहना है कि समुदाय के लोग देवबानी को अपने देवता देवनारायण की पूजा का ही विस्तृत रूप मानते हैं, और यही कारण है कि वे इस ओरण को अपनी आजीविका के स्रोत से कहीं अधिक महत्व देते हैं। ‘स्थानीय लोग बताते हैं कि ओरण के निर्माण के समय विस्तृत अनुष्ठान हुआ था, गांव का प्रत्येक चरवाहा मिट्टी के बर्तन में गर्म दूध लाता था और उस बर्तन को अपने सिर पर रखकर उस भूमि की परिक्रमा करता था; बर्तनों से टपकने वाले दूध से ही देवबानी की सीमाओं को चिन्हित किया गया था।’

इस मानसिक मानचित्र से अतीत में समुदाय के लोगों को काफ़ी मदद मिली। एक बुजुर्ग पशुपालक चैतराम गुज्जर ने कई ऐसे उदाहरण दिये जिनमें उनकी स्मृति के कारण उन्हें वन विभाग और समुदाय के व्यक्तियों के अतिक्रमण का विरोध करने में मदद मिली। उन्होंने बताया कि, ‘कुछ साल पहले, वन विभाग के लोग ओरण में नर्सरी बनाना चाहते थे। उन्होंने हमारे समुदाय की जमीन पर नर्सरी बेड्स बनाने शुरू किए लेकिन गांव के लोगों ने एकजुट होकर उन्हें उखाड़ फेंका। हम जानते हैं कि कौन सा हिस्सा ओरण का है और कौन सा नहीं।’ आगे उन्होंने कहा कि, ‘हमारे समुदाय के लोगों ने भी इस ज़मीन पर खेती करने और घर बनाने की कोशिश की। लेकिन हर बार हम एकजुट होकर ओरण को नुक़सान से बचाने में कामयाब हुए हैं।’

अमन आगे कहते हैं कि, ‘समुदाय के सदस्यों ने अपनी ज़मीन को पहचाना और इस मामले को लेकर सरपंच और पटवारी के पास गये। उन्होंने रेवेन्यू के काग़ज़ात देखे और पाया कि समुदाय की सामूहिक स्मृति क़ानूनी दस्तावेज में दर्ज चिन्हों से मेल खाते हैं।’

जब से ओरान का निर्माण हुआ है, तब से समुदाय के लोगों ने पूरी ताक़त के साथ इसकी सुरक्षा की है। पिछले कुछ वर्षों में, ग्राम सभा ने यहां पेड़ों को नष्ट करने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए कड़े जुर्माने का प्रावधान किया है। अब लकड़ी के एक टुकड़े को काटने वाले पर 101 रुपये और एक पेड़ को काटने पर 2,100 का जुर्माना है। इस तरह की घटनाओं की जानकारी देने वालों के लिए 501 रुपये के इनाम का भी प्रावधान है।

ओरणों की सुरक्षा में समुदाय की शक्ति पर जोर देते हुए, चैतराम कहते हैं, “पूरी बस्ती एक हो जाए तो क्या चले एक की?” (पूरे गांव की इच्छा के सामने एक व्यक्ति के लालच की क्या बिसात?)

जैसा कि आईडीआर को बताया गया।

जसराम गुज्जर ने इस लेख में अपना योगदान दिया है।

अमन सिंह कृषि एवं परिप्रेक्ष्य विकास संस्थान (क्रपाविस) के संस्थापक हैं। चैतराम गुज्जर राजस्थान में एक कृषि-पशुपालक हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें

अधिक जानें: जानें कि कैसे ओडिशा के कई गांव एक जंगल की रक्षा के लिए एक साथ आए।

अधिक करें: लेखक के काम के बारे में विस्तार से जानने और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए उनसे [email protected] पर संपर्क करें।