October 18, 2023

भारत में विकलांगता पेंशन योजना की असफलता के कारण क्या हैं?

भारत में विकलांगता पेंशन योजना के असफल होने की वजह कम आर्थिक मदद, सख्त नियम और अलगाव करने वाले पात्रता मानदंड हैं, इन्हें कैसे बदला जा सकता है?
10 मिनट लंबा लेख

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ से अधिक विकलांगजन (पीडब्ल्यूडी) हैं। दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016, सरकार पर ऐसे प्रभावी उपाय करने की जिम्मेदारी डालता है जो विकलांगजनों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित कर सकें। इन उपायों के तहत विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जो रोजगार के सीमित अवसरों, विकलांगता के कारण होने वाले अतिरिक्त ख़र्चों, आर्थिक लोच में आई कमी और अन्य संबंधित कारकों से निपटने में उनकी मदद करेगा।

सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला, ऐसा ही एक उपाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) है जिसे 2009 में लागू किया गया था। इस योजना के तहत 18–79 वर्ष की आयु वाले विकलांगजनों को 300 रुपये और 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले विकलांगजनों को 500 रुपये विकलांग पेंशन देने का प्रावधान है। इस योजना की पात्रता हासिल करने के लिए, एक व्यक्ति का शरीर गंभीर रूप से (80 फीसद या अधिक) विकलांग होना चाहिए या फिर उसके शरीर में एक से अधिक विकलांगता होनी चाहिए और उसे गरीबी रेखा से नीचे आना चाहिए। पात्रता के सख्त मानदंड लागू करने और पीडब्ल्यूडी को पेंशन के रूप में न्यूनतम राशि प्रदान करने के बावजूद, 2023–24 के केंद्रीय बजट में इस योजना के लिए बहुत कम राशि आवंटित की गई। इस कमी के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा योजना के तहत आवंटित राशि के उपयोग में आने वाली लगातार कमी को ज़िम्मेदार ठहराया गया।

आईजीएनडीपीएस के पात्रता मानदंड 95 फीसद से अधिक विकलांगता वाले लोगों को इसका लाभ उठाने से रोकते हैं। विकलांग लोगों के सर्वेक्षण (एनएसएस 76वें दौर) के विश्लेषण से पता चलता है कि केवल 5 फीसद विकलांगजन ही इस योजना के पात्रता मानदंडों को पूरा कर पाते हैं। यह निष्कर्ष उस स्थिति में और अधिक चिंताजनक बन जाता है जब हम इस बात को मानते हैं कि इस सर्वे में इस्तेमाल किया गया आंकड़ा 2011 की जनगणना से लिया गया है, जो विकलांगों की कम गिनती के लिए बदनाम है।

आईजीएनडीपीएस कारगर क्यों नहीं है

इसकी सीमित सफलता को समझने के लिए योजना की कुछ कमियों पर चर्चा करना जरूरी है।

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1. पुराने और अलगाव करने वाले पात्रता मानदंड

विकलांगता की गंभीरता या संख्या के आधार पर लाभों को प्रतिबंधित करने का तर्क विकलांग व्यक्ति अधिनियम,1995 का पालन करता है। हालांकि हालिया आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, बेंचमार्क विकलांगता (40 फीसद) वाले लोगों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, वहीं आईजीएनडीपीएस में इस बिंदु पर गौर नहीं किया जाता है। इसके अलावा, इस योजना में विकलांग बच्चों को भी शामिल नहीं किया गया है, और इसके कारण ऐसे बच्चों के माता-पिता के सामने आर्थिक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हो जाती हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आईजीएनडीपीएस अभी भी, 2002 की गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जनगणना का उपयोग, यह जानने के लिए करता है कि कौन से विकलांगजन (पीडब्ल्यूडी) इसके लाभों का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के दिशानिर्देश पात्र लाभार्थी डेटाबेस को बनाए रखने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जिम्मेदार मानते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा एनएसएपी के हाल में किए गये ऑडिट से यह बात सामने आई है कि 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 11 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास लाभार्थियों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली बीपीएल सूची का ब्यौरा उपलब्ध था। इन 11 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल केरल और हरियाणा ने ही पात्र लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार किया था। हालांकि 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) ने लाभार्थियों की बेहतर पहचान के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं में पुरानी बीपीएल सूचियों को बदल दिया है। लेकिन आईजीएनडीपीएस ने इस नये बदलाव को अब तक नहीं अपनाया है। पुरानी बीपीएल सूची का पालन करने के कारण गंभीर विकलांगता वाले 84 फीसद विकलांगजन भी इससे बाहर हो गए हैं, जो सबसे न्यूनतम आय वर्ग से आते हैं।

अपने पेंशन दस्तावेज़ों के साथ एक महिला_विकलांगता
विभिन्न राज्यों में लाभार्थियों तक पहुंचने वाली राशि में बहुत अधिक अंतर है। | चित्र साभार: यून विमेन एशिया पैसिफिक / सीसी बीवाय

2. अपर्याप्त मुआवज़ा

केंद्र सरकार मासिक पेंशन के रूप में 300 रुपये प्रदान करती है, और साथ ही इस बात की सिफारिश करती है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुरूप विकलांगों को उचित सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को भी समान राशि का योगदान देना चाहिए। आदेश की कमी के कारण विभिन्न राज्यों में लाभार्थियों तक पहुंचने वाली राशि में बहुत अधिक अंतर है। उदाहरण के लिए बिहार में यह राशि 300 रुपये प्रति माह है जबकि आंध्र प्रदेश में 3,000 रुपये प्रति माह।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार, विकलांगता से संबंधित अतिरिक्त लागतों को ध्यान में रखते हुए, विकलांगजनों को मिलने वाली पेंशन, अन्य लोगों के लिए लागू की गई समान योजनाओं की तुलना में कम से कम 25 फीसद अधिक होनी चाहिए। हालांकि, विधवाओं/बुजुर्गों के लिए समान योजनाओं द्वारा दी जाने वाली 200 रुपये प्रति माह की तुलना में, इस पेंशन के तहत अधिक राशि प्रदान की जाती है। लेकिन इसके बावजूद यह विकलांगता के अतिरिक्त खर्चों का वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

3. आवश्यक दस्तावेजों की सख़्त सूची

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड और राज्य द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र सहित कई अन्य उचित दस्तावेज होने चाहिए। लेकिन किसी विकलांगजन के लिए आधार कार्ड बनवाना ही एक कष्टदायक अनुभव हो सकता है क्योंकि आधार नामांकन केंद्रों में अक्सर ही व्हीलचेयर के लिए रास्ते नहीं बने होते हैं और कर्मचारियों के असहानुभूतिपूर्ण रवैये के कारण आवेदक को बार-बार केंद्रों का चक्कर लगाना पड़ता है।

विकलांगजनों पर किया गया एनएसएस सर्वेक्षण (2017–18) यह बताता है कि केवल 28.8 फीसद विकलांगजनों के पास ही सरकार द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र है, जो पेंशन पाने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। इसके अलावा, विकलांगजनों के लिए लागू की गई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए विशिष्ट विकलांगता पहचान या यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी (यूडीआईडी) को भी अनिवार्य किया गया है। यूडीआईडी प्राप्त करने से जुड़ी कठिनाइयों को देखते हुए अधिक से अधिक लोगों के इस योजना के लाभ से वंचित होने की संभावना जताई जा सकती है।

4. योजना के सामाजिक ऑडिट की कमी

एनएसएपी के दिशानिर्देशों में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमएमआरडी) ने इसका जिक्र किया है कि राज्यों को योजनाओं के सामाजिक ऑडिट के लिए अपने कुल बजटीय आवंटन का कम से कम 0.5 फीसद निर्धारित करना चाहिए। योजनाओं का सामाजिक ऑडिट संभावित लाभार्थियों द्वारा किया जाता है और इसे योजना की पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 2018 में, एमआरडी द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया था कि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सामाजिक ऑडिट के नियम का पालन नहीं कर रहे थे।

आईजीएनडीपीएस को सशक्त बनाना

कमियों के आधार पर, निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं ताकि इस योजना को विकलांगों के लिए अधिक लाभकारी बनाया जा सके।

  • योजना की पात्रता मानदंड में ढील देना : योजना में इस प्रकार संशोधन लाया जाना चाहिए ताकि पात्रता मानदंड में विकलांग बच्चों को शामिल किया जा सके और इस पेंशन योजना को सभी बेंचमार्ग विकलांगों (40 फीसद विकलांगता) तक पहुंचाया जाना चाहिए।
  • विकलांगता पेंशन की राशि को बढ़ाना: आईजीएनडीपीएस के तहत पेंशन की राशि को अंतिम बार साल 2012 में प्रतिमाह 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह किया गया था। वर्तमान विकलांग पेंशन की राशि बहुत कम है और इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर नियमित रूप से समायोजित किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा राज्यों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे केंद्र सरकार के योगदान के (कम से कम) बराबर योगदान दें।
  • लाभार्थियों की पहचान के तरीके में बदलाव लाना: पूर्व में विशेषज्ञों की विभिन्न समितियों ने यह सुझाव दिया है कि एमएमआरडी को लाभार्थियों की पहचान के लिए बीपीएल की बजाय एसईसीसी से मिलने वाले आंकड़ों का उपयोग करना चाहिए। हालांकि ऐसा करने के बावजूद कई योग्य विकलांग इससे वंचित रह जाएंगे क्योंकि एसईसीसी अब पुराना हो चुका है। इसके समाधान के लिए, सरकार नैशनल सोशल रजिस्ट्री के माध्यम से योग्य लाभार्थियों के पहचान की योजना बना रही है। यह डेटाबेस प्रत्येक नागरिक के धर्म, जाति, आय, संपत्ति, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, रोजगार, विकलांगता और वंशवृक्ष से जुड़े आंकड़ों को एकीकृत करने के लिए उनके आधार कार्ड का उपयोग करेगा।
  • सटीक आंकड़ों का उपयोग करना: वर्तमान में, 2011 की जनगणना और विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण भारत में विकलांगता की व्यापकता के दो मुख्य स्रोत हैं। ऐसा बताया गया है कि भारतीय आबादी का 2.2 फीसद विकलांगता की श्रेणी में आता है। इस आंकड़े को लेकर विवाद है क्योंकि यह भारत में विकलांगों की संख्या को बहुत कम करके आंकता है। इसके अलावा, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, रोजगार और न्याय जैसे क्षेत्रों में विकलांगता-विशिष्ट अलग-अलग आंकड़ों की कमी है। इसलिए, योजना के तहत परिकल्पना के अनुसार विकलांगजनों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय आंकड़े एकत्र किये जाने चाहिए। इसके अलावा, जैसा कि एनएसएपी दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट है, राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी स्थानीय अधिकारी लाभार्थियों और धन का सही रिकॉर्ड रख रहे हैं। फिर इस आंकड़े को एमआरडी के एनएसएपी-एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।
  • दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना: आधार कार्ड एवं विकलांगता प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने में आनी वाली कठिनाइयां इस योजना तक पहुंचने में बाधा नहीं बननी चाहिए। इसलिए इस योजना के तहत 100 फीसद कवरेज प्राप्त होने तक बिना किसी दस्तावेजीकरण आदेश के योग्य लाभार्थियों को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों ने विभिन्न पात्रता मानदंडों के आधार पर इस योजना को लागू किया है। उदाहरण के लिए, राजस्थान ने विकलांगता की गंभीरता को 40 प्रतिशत तक कम कर दिया है, जबकि दिल्ली और केरल पात्र विकलांगजनों की पहचान के लिए 1,00,000 रुपये से कम की वार्षिक आय मानदंड का उपयोग करते हैं। एकरूपता की इस कमी के कारण कई योग्य लाभार्थी वंचित रह जाते हैं और योजना के कार्यान्वयन की राज्यवार तुलना भी नहीं हो पाती है।
  • सामाजिक ऑडिट प्रक्रिया को नियमित करना: एमआरडी को बजटीय लागत का समय पर विनियोजन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि राज्य सामाजिक ऑडिट करने में सक्षम हो सकें। मंत्रालय को सभी राज्यों पर दबाव डालना चाहिए कि वे समय-समय पर सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया का पालन करें और ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक करें जिससे उनकी जवाबदेही मजबूत हो सके।

विकलांगजनों के लिए राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वित्तीय सहायता कार्यक्रम होने के नाते, विकलांगता पेंशन योजना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इसके कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना और प्रभावी और सफल वितरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसा करने से सतत विकास लक्ष्यों में निहित किसी को भी पीछे न छोड़ने के मूल्य को भी कायम रखा जा सकेगा।

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लेखक के बारे में
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रिद्धि लखियानी

रिद्धि लखियानी पैक्टा में एक सार्वजनिक नीति सहायक (पब्लिक पॉलिसी एसोसिएट) हैं। ये अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि से आती हैं और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में इनकी गहरी रुचि है। रिद्धि, पैक्टा में गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करती हैं और विकलांगता, लिंग और तकनीक (डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म) के क्षेत्रों में कई परियोजनाओं पर काम कर चुकी हैं।

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